CPS: हिमाचल से हटाए सुक्खू सरकार के सभी 6 CPS
2006 में बनाया गया था CPS एक्ट
हिमाचल सरकार द्वारा 2006 में बने गए CPS एक्ट को आज हिमाचल हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा दायर याचिका पर CPS मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।
हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा नियुक्त सभी 6 CPS की सेवाएं तुरंत प्रभाव से रद्द करने के आदेश दिए। यही नहीं उन्हें दी जा रही सारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से छीनने के भी आदेश दिए हैं। जिसमें गाड़ी, बंगला, सुरक्षा, कार्यालय और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही थी।
ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की डबल बैंच में जस्टिस बिपिन चन्द्र नेगी और जस्टिस विवेक ठाकुर ने दिए। इस आदेश के बाद हिमाचल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जिसका असर देश में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में देखने को मिल सकता है।
मंत्रियों के समान दे रही थी गाड़ी के साथ-साथ दफ्तर, स्टाफ और सैलरी
राहत यह कि ये सभी 6 CPS फिलहाल विधायक बने रहेंगे। जानकारी के अनुसार, सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आशीष बुटेल, किशोरीलाल, मोहन लाल बरागटा, संजय अवस्थी, राम कुमार और सुंदर ठाकुर को नियुक्त किया था. सरकार इन्हें गाड़ी के साथ-साथ दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान सैलरी दे रही थी.
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