Himachal-BPL: सूची से बाहर होंगे आलीशान भवन और गाड़ियों वाले परिवार, अप्रैल से शुरू होगा सर्वेक्षण

Himachaltoday.in
हिमाचल में बीपीएल परिवारों के चयन के मापदंड बदले गए हैं. हिमाचल में आलीशान भवन और गाड़ियों वाले परिवार BPL सूची से बाहर होंगे. सरकार ने सर्वेक्षण अप्रैल से शुरू किया जाएगा। सूचियों में बदलाव के लिए ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
बीपीएल चयन में फर्जीवाड़ा पकड़ने का दायित्व एसडीएम और बीडीओ की दो सदस्यीय कमेटी को सौंपने की व्यवस्था की गई है।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को शिमला में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में BPL बीपीएल चयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 18 से 59 वर्ष की आयुवर्ग के बीच बिना वयस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50 फीसदी या इससे अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है, जिनके परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं. जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने को स्वीकृति दी गई.बीपीएल परिवारों की आय सीमा 2500 रुपये मासिक से बढ़ाॉकर 12,500 रुपये मासिक करने का फैसला लिया गया है।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने को स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को मंजूरी
कैबिनेट ने विस्तृत और बहुआयामी योजना के अंतर्गत प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी दी.पट्टा लेन-देन पर 12 फीसदी की एक समान स्टाम्प ड्यूटी
कैबिनेट ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ए में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी है. इस संशोधन से राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2) (एच) के तहत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेन-देन पर 12 फीसदी की एक समान स्टाम्प ड्यूटी दर लगाई जा सकेगी.ये भी निर्णय लिए गए
एचपीपीसीएल का नालागढ में एक मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजैक्ट मंजूर
कैबिनेट ने नालागढ़ में एक मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजैक्ट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की, जिसका क्रियान्वयन एचपीपीसीएल द्वारा किया जाएगा. कैबिनेट ने पम्प स्टोरेज परियोजना के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को मंजूरी दी. परियोजना के आरंभ होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष का शुल्क लगाया जाएगा. इसके बाद इस शुल्क को बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति मेगावाट कर दिया जाएगा.
समाधान योजना-2025 शुरू करने को मंजूरी
कैबिनेट ने वैट, सीएसटी, प्रवेश कर आदि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुद्दों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना-2025 शुरू करने को मंजूरी दी.कैबिनेट में ग्रीन बेल्ट में लोगों का दखल कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला शिमला के तारा देवी मंदिर के आस-पास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का निर्णय लिया.
सफेदा, चिनार व बांस की बिक्री के लिए दस वर्षीय कार्यक्रम
कैबिनेट ने सफेदा, चिनार व बांस की बिक्री के लिए दस वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार खैर की कटाई के अतिरिक्त अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी देने का निर्णय लिया. कैबिनेट ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी.इसके अलावा, कैबिनेट जल विद्युत परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया. इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए.
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